उन्नाव दुष्कर्म: कोर्ट ने दिए कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश

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supreme court
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Todaybhaskar.com
Desk| उन्नाव दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया गया जिसमें हाईकोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की हिरासत काफी नहीं है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अदालत ने साथ में राज्य सरकार से दो मई तक मामले की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 20 जून 2017 में दर्ज एफआइअार के तीनों आरोपियों की जमानत रद्द कर उन्हें भी जेल भेजा जाये। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अभी विधायक को पूछताछ के लिये बुलाया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की है उसे गिरफ्तार किया जाये। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ कर रही है। कल पीठ ने कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करते हुये विधायक की गिरफ्तारी को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी।
इसके पहले कल मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ठीक सवा दस बजे बैठी। जजों के सामने निहारते ही अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व विनोद कांत बोले, प्रकरण पर महाधिवक्ता बहस करेंगे वह अभी पहुंचे नहीं हैं, कुछ वक्त दीजिए। कोर्ट ने दोपहर 12 बजे सुनवाई का समय मुकर्रर किया। घड़ी की दोनों सूइयां मिलते ही कोर्ट फिर आसीन।

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