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Faridabad| न्यायपालिका में सुधार को लेकर न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पाराशर ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद कोर्ट में गरीबों को न्याय नहीं मिलता।
एडवोकेट पराशर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि शहर की एक नामी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ उस कंपनी के 3000 वर्करों ने 13 करोड़ के प्रोविडेंट फंड से संबंधित केस डाल रखे थे जिसको कंपनी मालिक की मिलीभगत से खारिज कर दिया गया इससे तीन हजार गरीब मजदूरों के परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। एडवोकेट पराशर खुलासा किया कि प्रोविडेंट फंड से जुड़े इस मामले को खारिज नहीं किया जा सकता था लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इन केसों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी मालिक पीढ़ी लखानी के पक्ष में फैसला देकर तीन हजार गरीबों के पेट पर लात मारा गया है।
उन्होंने कहा कि ये मामला लखानी फैशन प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 136 का कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और गरीब मजदूर के 13 करोड़ डूब गए।