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चंडीगढ़| हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार अब सरकारी विभागों में अप्रैंटिस के दौरान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके आरक्षण के अनुपात में वरियता देगी।
यहां जारी बयान में उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड तथा कारपोरेशनों आदि के सभी कार्यालयों में अप्रैंटिस एक्ट-1961 के तहत टे्रड अप्रैंटिस लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आई.टी.आई पास इच्छुक उम्मीदवार फार्म आदि भरने की औपचारिकता पूरी करने की बजाय अप्रैंटिसशिप पोर्टल पर 20 जनवरी 2018 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर सरकारी विभागों, बोर्ड तथा कारपोरेशनों आदि के कार्यालयों में अप्रैंटिस लगने हेतु ऑनलाइन आवेदन भी भेज सकते हैं।
श्री गोयल ने बताया कि अप्रैंटिस के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रतिष्ठïान में अप्रैंटिस हेतु उपलब्ध सीटों में से 20 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति तथा 27 प्रतिशत सीटों पर पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को वरियता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के हितों को देखते हुए पोर्टल पर उम्मीदवार का मोबाइल नंबर व आधार नंबर के अलावा ई-मेल आई.डी भी जोड़ी जा रही हे ताकि हर प्रकार की जानकारी उम्मीदवार के मोबाइल पर मिलती रहे। उन्होंने बताया कि उक्त सभी विस्तृत जानकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से भी उम्मीदवार ले सकते हैं।