अब तीन महीने जेल में रोटी खायंगे फरीदाबाद के पांच अधिकारी

अब तीन महीने जेल में रोटी खायंगे फरीदाबाद के पांच अधिकारी
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todaybhaskar.com
faridabad| न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम के पांच अधिकारियों को तीन महीने की सजा सुना दी है इनमे दो HCS अधिकारी भी  शामिल है| नगर निगम अधिकारियों पर आरोप है कि सूरजकुंड रोड स्थित एक फार्म हाउस पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद नगर निगम अधिकारियों ने फार्म हाउस तोड़ दिया था।
इस मामले में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक विपुल गोयल ने नगर निगम के खिलाफ महेश कुमार सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे की स्टे आर्डर के बावजूद तोड़फोड़ की गयी ! याचिकाकत्र्ता की ओर से एडवोकेट दीपक गेर ने बताया कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने पांच अधिकारियों को तीन महीने की सजा सुना दी जिसमें तत्कालीन एसडीएम फरीदाबाद धर्मेन्द्र, तत्कालीन ज्वाईंट कमिश्रर एनआईटी सुनीता वर्मा, एसडीओ ओपी मोर, जेई सुरेन्द्र हुड्डा, अएसडी ओशोक रावत  शामिल हैं। गौरतलब है कि डेढ़ से दो वर्ष पूर्व  सूरजकुंड रोड स्थित फार्म हाउस पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक फार्म हाउस तोड़ दिया गया। जबकि फार्म हाउस संचालक के पास कोर्ट का स्टे था लेकिन उसके बावजूद निगम अधिकारियों द्वारा कोर्ट के स्टे को अनदेखा कर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। इस मामले में विधायक विपुल गोयल ने फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित निचली अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें 8 अधिकारियों को पार्टी बनाया गया, इसमें न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए पांच अधिकारियों को सजा सुना दी है।

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